नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित आरोप क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई के 3600 करोड़ रुपये के कथित अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल को जमानत मिल गई है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से मिशेल को झटका लगा था, जब हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका कर दी थी खारिज
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की एक याचिका को खारिज कर दिया था। उस याचिका में मिशेल ने कोर्ट से कहा था कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वो मामले में आधी सजा काट चुका है।
जेम्स ने सीआरपीसी की धारा 436-A के तहत जमानत मांगी थी। इसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ का फैसला
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में था जबकि मामले की जांच अभी भी चल रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेम्स को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा।
2018 में दुबई से भारत लाया गया था मिशेल
बता दें, कथित घोटाला हेलिकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।
जेम्स ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर, 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।
