गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घूसे 104 भारतीयों को ट्रंप ने निकाला, क्या वे दोबारा जा पाएंगे?

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वैध तरीके से अमेरिका जाने वाले 104 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है. अमेरिका का एक सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतरा. जिन अवैध अप्रवासियों की वापसी हुई है उसमें गुजरात और हरियाणा के 33-33, पंजाब के 30, यूपी-महाराष्ट्र के 3-3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं.

इन लोगों की वापसी के बाद सवाल उठता है कि क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे.

डिपोर्ट किए गए सभी के बायोमीट्रिक स्कैन लिए गए हैं. भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा. वे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं.

क्या इन अवैध प्रवासियों पर यहां कोई केस होगा?

पुलिस जांच करेगी कि ये अवैध प्रवासी अमेरिका में कैसे पहुंचे. इनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो टूरिस्ट वीसा लेकर अमेरिका गए और अवैध रूप से वहीं रहने लगे. इन पर भारत में कोई केस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपराध अमेरिका की जमीन पर किया है. भारत की जमीन पर नहीं. पुलिस यह भी जांच करेगी कि क्या ये भारत में कोई अपराध करके अमेरिका भागे थे या फिर किसी मानव तस्करी गिरोह की मदद से अमेरिका पहुंचे थे. ऐसे मामलों में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

केस दर्ज होने पर कितनी सजा हो सकती है?

हर केस की धाराओं और मुकदमे के प्रकार पर निर्भर हैं. 1 से 7 साल तक सजा और जुर्माना संभव है. चार तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

  • पासपोर्ट में हेराफेरी की हो या नष्ट किया हो तो नागरिकता अधिनियम 1955 व पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार कार्रवाई हो सकती है.
  • अगर हवाला के जरिए मानव तस्करों को डंकी रूट से पहुंचाने के लिए पैसा दिया गया तो आयकर अधिनियम 1961 में ईडी कार्रवाई कर सकती है.
  • अगर भारत से भागने के बाद अवैध तरीके से धन या संपत्ति भी भारत से बाहर ले गए थे तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में कार्रवाई हो सकती है.
  • अवैध रूप से भारत की सीमा पार कर दूसरे देश भागने वालों पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है

अमेरिका में करीब 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी

प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, साल 2023 तक अमेरिका में करीब 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारतीय हैं. यह मेक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है. अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था (ICE) के मुताबिक, पिछले 3 सालों में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में औसतन 90 हजार भारतीय नागरिकों को पकड़ा है. इन अप्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आ रहा है.

1990-2017 के बीच 110 फीसदी प्रवासी बढ़े

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, 1990 में अमेरिका में जहां 2.33 करोड़ प्रवासी थे, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ पर पहुंच गया. यानी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या 110 फीसदी बढ़ी है. वहीं, साल 2023 के डेटा के मुताबिक अभी ये घटकर 4.78 करोड़ हैं.

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