बीएड डिग्रीधारी को राहत, हाईकोर्ट से नया आदेश जारी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही मामले में राज्य शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

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