पुणे में लग्जरी पोर्शे कार से हुए हादसे की जांच तेज हो गई है। खबर है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद पुणे पुलिस ने सत्र न्यायालय का रुख किया है। खास बात है कि अगर एक वयस्क के तौर पर आरोपी का मामला चलता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि पोर्शे तायकन कार से हादसा हुआ है, वह बगैर नंबर के महीनों से पुणे में दौड़ रही थी।
खबरें हैं कि नाबालिग को शराब परोसने वाले पब मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुणे पुलिस ने आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया था। कहा जा रहा था कि मामला दर्ज होने के बाद से ही अग्रवाल छिपा हुआ था।
आरोपी को हो सकती है लंबी सजा
पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है, ‘हम धारा 304-ए की जगह कड़ी धारा 304 लगाने की मांग लेकर कोर्ट गए हैं। क्योंकि दो पब्स से मिले सीसीटीवी फुटेज से किशोर हादसे से पहले शराब पीता नजर आ रहा है। हमने शराब पीकर गाड़ी चलाने का चार्ज लगाने का भी फैसला लिया है।’
अब अगर कोर्ट धारा 304-ए को धारा 304 से बदल देता है, तो दोषी ठहराए जाने पर 10 सालों की सजा हो सकती है। जबकि, धारा 304-ए में दो सालों की बात कही गई है। इसके अलावा IPC की धारा 337 और 338 में भी अधिकतम दो सालों की सजा हो सकती है।
देवेंद्र फडणवीस ऐक्शन में
टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में फडणवीस ने बताया, ‘मैंने उन्हें (पुलिस प्रमुख कुमार) को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आदेश के खिलाफ अपील के लिए कहा है। साथ ही मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन में भी CCTV फुटेज वेरिफाई कराने के लिए भी कहा है, ताकि पक्षपात के आरोपों का पता लगाया जा सके और उनकी जांच हो सके।’
महीनों से बगैर नंबर फर्राटा भर रही थी कार
अखबार की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, यह भी खुलासा हुआ है कि हादसे में शामिल पोर्शे कार मार्च से ही बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही थी। साथ ही बताया जा रहा है कि इस कार की भारत में कीमत 1.61 करोड़ से लेकर 2.44 करोड़ रुपये तक जा सकती है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि इस कार से जुड़ी जरूरी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी गई थी।
