दिल्ली शराब नीति मामला: जमानत को लेकर कविता की एक और कोशिश नाकाम, याचिका हुई खारिज

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नई दिल्ली: बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार BRS नेता के कविता की जमानत याचिका राउज ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। ED और CBI ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था।

 

AAP को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप

दिल्ली शराब घोटाले में ED ने के कविता से गहन पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कविता ईडी के सामने जब पेश हुई थीं तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से कराया गया था, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं।

 

ED के मुताबिक, पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-21 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए AAP को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

 

कविता ने दस फोन का इस्तेमाल किया

के. कविता ने 2021 और 2022 में कम से कम दस फोन का इस्तेमाल किया। संदेह है कि यह डिजिटल सबूतों को नष्ट करने और जांच को पटरी से उतारने के लिए किया गया था। ईडी के मुताबिक वह घोटाले में सक्रिय भागीदार थीं और उन्होंने अपने सहयोगियों अरुण पिल्लई, बाबू और अन्य को रिश्वत देकर व्यापार करने के तरीके के बारे में बताया था।

 

BRS नेता के कविता पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। ED ने उनके हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद के कविता को दिल्ली लाया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब नीति मामले पर आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर है और उसके नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि आप नेता लगातार इस घोटाले में पार्टी का कोई भी हाथ होने से इनकार करते रहे हैं।

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