Supreme Court Notice To Central Government And ECI : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को नोटिस भेजा। SC ने चुनाव नियमों में किए गए संशोधन पर जवाब मांगा है।अब इस मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। साथ ही अदालत ने इस पिटीशन को कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका से जोड़ दिया।
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव के नियमों में संशोधन किया। इसके तहत केंद्र ने सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव संचालन नियम में बदलाव किया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
चुनाव नियमों में किए गए संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई से जवाब मांगा है। ECI की सिफारिश पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम-1961 के नियम 93 (2) (ए) में संशोधन किया है।
