नेशनल लोक अदालत में 65 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड, प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया पारित

आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा 65 लाख रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया बालोद, ,आज जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामलाल नवरत्न द्वारा 65 लाख रूपये की राशि का आवार्ड पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदिका कुसुम साहू के पति संजय कुमार की मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित करने से उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात् आवेदिका के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति राशि 99,50,000 रूपये प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 08 मार्च 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षकारों के मध्य स्वेच्छापूर्वक आपसी सहमति से हुये राजीनामा में बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति 65,00,000 लाख रूपये देने सहमति हुई, उभय पक्ष की सहमति के आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा राशि 65,00,000 रूपये का आवार्ड पारित किया गया। आवेदिका एवं अनावेदकगण के द्वारा उक्त प्रकरण में राजीनामा कर नेशनल लोक अदालत के उद्देश्य को पूर्ण किया एवं मानवता का परिचय दिया।

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बालोद:आज जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामलाल नवरत्न द्वारा 65 लाख रूपये की राशि का आवार्ड पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदिका कुसुम साहू के पति संजय कुमार की मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित करने से उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात् आवेदिका के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति राशि 99,50,000 रूपये प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

08 मार्च 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षकारों के मध्य स्वेच्छापूर्वक आपसी सहमति से हुये राजीनामा में बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति 65,00,000 लाख रूपये देने सहमति हुई, उभय पक्ष की सहमति के आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा राशि 65,00,000 रूपये का आवार्ड पारित किया गया। आवेदिका एवं अनावेदकगण के द्वारा उक्त प्रकरण में राजीनामा कर नेशनल लोक अदालत के उद्देश्य को पूर्ण किया एवं मानवता का परिचय दिया।

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