यह एक सरकारी आदेश है जो छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन के बारे में है। यह आदेश विशेष रूप से राज्य में तेज गर्मी के कारण शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन समय को समायोजित करने के लिए जारी किया गया है।
आदेश का मुख्य बिंदु निम्नलिखित है:
शाला संचालन का समय (सोमवार से शनिवार तक):
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एक पाली में संचालित समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों का समय:
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सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक।
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दो पालियों में संचालित स्कूलों में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाएं:
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सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक।
हाई-हायर सेकेण्डरी कक्षाएं:
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दोपहर 11:00 बजे से 3:00 बजे तक।
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यह आदेश 02 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा।
टीप: कार्यालय का समय वही रहेगा जैसा पहले था।
आपने जो पत्र का मसौदा साझा किया है, उसमें शाला संचालन समय में बदलाव को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
