New Income Tax Bill Draft: नए इनकम टैक्स बिल में वर्तमान बिल में प्रचलित असेसमेंट ईयर की जगह Tax Year का प्रावधान किया गया है। यानी अब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को टैक्स ईयर कहा जाएगा।
दरअसल, बुधवार को नए इनकम टैक्स बिल का 622 पन्नों का ड्राफ्ट सामने आया है, जिससे ये बात पता चली है।
बता दें बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया आयकर विधेयक पेश करने की बात कही थी। हाल ही में इस नए आयकर विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। बताया जा रहा है कि अब इसे जल्दी ही संसद में पेश किया जाने की तैयारी है।
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नए बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर टैक्स नियमों को पहले से सख्त किया गया
मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में कुल 880 पन्ने हैं। जानकारी के अनुसार इस नए बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर टैक्स नियमों को पहले से सख्त किया जा सकता है। नया बिल इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत जाना जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। नए इनकम टैक्स बिल में ‘टैक्स ईयर’ को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 12 महीने के समय के रूप में परिभाषित किया गया है।
संसद में पेश होने के बाद इस कमेटी के पास भेजा जाएगा बिल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राफ्ट में शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के बरकरार रखा गया है। वहीं, अब छापेमारी और अघोषित संपत्तियों की गणना में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को भी शामिल किया गया है। बता दें ये बिल जल्द संसद में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। जहां इस पर विचार-विमर्श कर बदलाव किए जा सकते हैं।
